17 उत्पादों के लिए नहीं चाहिए ई-वे बिल

By: May 2nd, 2018 12:01 am

शिमला — प्रदेश के व्यापारियों को अब 17 उत्पादों को राज्य के भीतर ही भेजने के लिए ई-वे बिल फार्म नहीं  भरना होगा। व्यापारियों को सरकार ने इससे राहत प्रदान की है।  पहले 8 आइट्म के लिए इस फार्म को भरने से राहत दी गई थी, अब इसमें 17 उत्पाद शामिल कर दिए गए हैं।  मंगलवार को आबकारी एवं कराधान विभाग ने इसमें और उत्पाद जोड़ने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। पहली मई से ये नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। जिन उत्पादों को प्रदेश में इधर से उधर ले जाने के लिए ई-वे बिल फार्म नहीं भरना होगा। स्टेट टैक्स आयुक्त ने इसके आदेश जारी किए हैं।

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