खुद ही गिरा लें अवैध निर्माण

By: Jun 16th, 2018 12:20 am

टीसीपी रूल्ज-2018 के तहत फील्ड अधिकारियों को निर्देश

शिमला— प्रदेश में भवनों का अवैध हिस्सा यदि भवन मालिक तय अवधि में नहीं गिराते, तो टीसीपी खुद कार्रवाई करेगा। निर्धारित समय के पूरा होने के बाद तीस दिन में यह कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने संशोधित टीसीपी रूल्ज-2018 में भवनों के अवैध हिस्से सील करने का प्रावधान कर रखा है, जिसे एक साल की अवधि के भीतर गिराया जाना जरूरी है, लेकिन यदि कोई भवन मालिक ऐसा नहीं करता है, तो संबंधित अधिकारी खुद कार्रवाई कर भवन को मिलने वाली सेवाएं बंद कर देंगे। इस बारे में टीसीपी ने सभी फील्ड अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में अवैध भवन मामले में टीसीपी ने फील्ड अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि भवन मालिक यदि एक साल के भीतर भवनों के अवैध हिस्से नहीं गिराते, तो इन्हें अधिकारी खुद तोड़ेंगे। सरकार ने एक साल ऐसे अवैध सील किए हिस्से को गिराने का समय निर्धारित किया है। भवन मालिकों को अवैध हिस्से के मामले में राहत पाने के लिए टीसीपी को तरतीमा और जमाबंदी देनी होगी। इसके साथ ही स्वीकृत नक्शे की प्रति के साथ ही मौजूदा स्ट्रक्चर का प्रमाण भी देना होगा। भवन मालिकों को भवनों की ड्राइंग देनी होगी, जिसमें स्वीकृत हिस्से के साथ-साथ अवैध हिस्से का भी ब्यौरा शामिल होगा। इसके बाद टीसीपी अधिकारी मौके का निरीक्षण करेंगे। गौर रहे कि अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। अब सभी अधिकारियों को ताजा निर्देश दे दिए गए हैं।

टीसीपी 30 दिन में करेगी कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान जमा की गई ड्राइंग और साइट में समानता पाए जाने पर भवन मालिक को अवैध हिस्सा सील करने के निर्देश दिए जाएंगे। इसके बाद अधिकारी उस भवन को एक साल तक पानी व बिजली की सेवाएं मिलेंगी। यदि इससे बाद भवन मालिक ने सील्ड हिस्से को नहीं तोड़ा, तो टीसीपी इसे तोड़ेगा और सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। यह कार्रवाई 30 दिन के भीतर की जाएगी।


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