चरस तस्कर को पांच साल कैद
सोलन —सोलन के विशेष न्यायाधीश-तीन जसवंत सिंह की अदालत ने चरस तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को दोषी पाते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा व पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। उप जिला न्यायावादी हेमंत सिंह चौधरी ने बताया कि चार नवंबर 2014 को शाम चार बजे सिटी चौकी सोलन के पुलिस कर्मी चौकी के बाहर मौजूद थे। इस दौरान जिला मंडी की औट तहसील के टकोली गांव का निवासी जितेंद्र कुमार पीठ पर पिट्ठू बैग उठाए चंबाघाट की ओर से आया। पुलिस को देखते ही वह पीछे मुड़कर वापस जाने लगा। पुलिस कर्मचारियों ने शक के आधार पर उसका पीछा किया और उसे धर दबोचा। वहीं, तलाशी के दौरान उसकी जैकेट की जेब से 150 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में उसके खिलाफ चार्जशीट पेश की। वहीं, शुक्रवार को आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया गया। विशेष न्यायाधीश ने दोषी को पांच साल का कठोर कारावास व पचास हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, दोषी द्वारा जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारवास भुगतना पड़ेगा।
किराने की दुकान से अवैध शराब बरामद
बीबीएन-बद्दी पुलिस ने गश्त के दौरान एक किराने की दुकान से 36 बोतल देसी शराब बरामद करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार बद्दी पुलिस ने संदेह के आधार पर किराने की दुकान क ी तलाशी ली और 36 बोतल देसी शराब बरामद की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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