मिलावट पर होगी उम्रकैद!

By: Jun 24th, 2018 12:02 am

नई दिल्ली— सरकार अब मिलावटखोरों के साथ सख्ती से निपटने की तैयारी कर रही है। खाने-पीने के सामान में मिलावट करने वालों को उम्रकैद हो सकती है। फूड रेगुलेटर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने इसके लिए खाद्य सुरक्षा कानून में बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है। मिलावटखोरों से निपटने के लिए एफएसएसएआई के प्रस्ताव में खाने में मिलावट करने वालों को उम्रकैद की सिफारिश की गई है। इस प्रस्ताव में मिलावट से नुकसान की संभावना पर सात साल से लेकर उम्रकैद तक सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की भी सिफारिश की गई है। बता दें कि फिलहाल मिलावट से मौत होने पर ही उम्रकैद का प्रावधान है। अब खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में एक्सपोर्टर्स भी आएंगे। फिलहाल एक्सपोर्टर्स पर खाद्य सुरक्षा कानून लागू नहीं है। नए कानून जल्द- नए ड्राफ्ट के मुताबिक, नया कानून बनने पर इसके दायरे में एक्सपोर्टर्स भी आएंगे। फिलहाल इन पर खाद्य सुरक्षा कानून लागू नहीं होता है। नए कानून में खाने-पीने का सामान इंपोर्ट करने वालों की जिम्मेदारी भी तय होगी। अभी इन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती।


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