हड़ताल की तो करेंगे कार्रवाई

By: Jun 30th, 2018 12:05 am

 बिलासपुर —आपात सेवा 108 और 102 एंबुलेंस कर्मियों को हड़ताल पर जाना अब महंगा पड़ सकता है। जिला बिलासपुर प्रशासन ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवाओं (रखरखाव) अधिनियम 1973 की धारा 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें 108 और 102 एंबुलेंस के पायलट्स और ईएमटी द्वारा उक्त धारा के तहत किसी भी प्रकार के आंदोलन हड़ताल में शामिल नहीं हो सकते। यदि वे ऐसा करते हैं तो नियमानुसार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जिला दंडाधिकारी विवेक भाटिया ने यहां बताया कि आमजन को 108 व 102 एंबुलेंस वाहनों के कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने की स्थिति में लोगों को किसी भी प्रकार की आपातकालीन चिकित्सा सुविधा से वंचित न रहना पड़े इसके लिए प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर दिए गए हैं कि 108 और 102 एंबुलेंस के पायलट्स और ईएमटी द्वारा उक्त धारा के तहत किसी भी प्रकार के आंदोलन हड़ताल में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि जीवीके 108 और 102 एंबुलेंस सेवाओं के कर्मचारी पायलटों और ईएमटी व अन्य कर्मचारियों की सेवाओं को हिमाचल प्रदेश में आवश्यक सेवाओं (रखरखाव) अधिनियम 1973 के प्रावधान के तहत कवर किया गया है जो कि आम लोगों को आपात स्थिति में प्रभावित करते हैं। इस स्थिति में आम जनता व मरीज को आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए 108 और 102 एंबुलेंस सेवाओं के लिए जीवीके द्वारा लगाए गए पायलटों और ईएमटी व कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 108 और 102 एंबुलेंस के पायलट्स और ईएमटी द्वारा उनके नियोजन के दौरान उन्हें दिए गए किसी भी कानूनी आदेश की अवेहलना करने तथा किसी भी उचित बहाने के बिना इस तरह के रोजगार को छोड़ने या फिर काम से अनुपस्थित रहने की दशा में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं बिना किसी सहमति के कार्य को छोड़ने की स्थिति में तय प्रावधानों के अनुसार 108 और 102 एंबुलेंस के पायलट और ईएमटी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।


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