अब गरीब बनने के लिए देना होगा शपथ पत्र

By: Jul 14th, 2018 12:02 am

बीपीएल सूची में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने किया पात्रता में संशोधन

शिमला— ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों ‘बीपीएल’ के चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। अब प्रत्येक बीपीएल परिवार के मुखिया को ग्राम पंचायत के पास एक घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से यह दर्शाना होगा कि उनके परिवार के पास दो हेक्टेयर से ज्यादा असिंचित भूमि या एक हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित भूमि नहीं है और उसका परिवार आयकर नहीं देता है। उसके परिवार की वेतन पेंशन, भत्ते, मानदेय, मजदूरी तथा व्यवसाय से नियमित मासिक आय 2500 रुपए से अधिक नहीं है और परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी अथवा गैर सरकारी नौकरी में नियमित या अनुबंध आधार पर कार्यरत नहीं है। ‘बीपीएल’ के कम से कम एक परिवार के सदस्य (दिव्यांग व 70 वर्ष की आयु से अधिक सदस्यों के सिवाय) मनरेगा में एक वर्ष में कम से कम 20 दिन कार्य करना अनिवार्य बनाया गया है। यदि कोई परिवार इस शर्त को पूर्ण नहीं कर पाता है तो ग्रामसभा द्वारा ऐसे परिवार का नाम बीपीएल सूची से काट दिया जाएगा। बीपीएल परिवार के कम से कम एक पात्र सदस्य को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में स्थानीय स्तर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।  विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि यदि बीपीएल परिवार का कोई सदस्य अलग परिवार के रूप में अपना नाम दर्ज करने के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन करता है तो उस स्थिति में ऐसे नए परिवार को आगामी तीन वर्षों तक बीपीएल सूची में शामिल नहीं किया जाएगा तथा अविवाहित लोगों का परिवार बीपीएल के लिए अलग परिवार नहीं माना जाएगा।

हर साल अप्रैल में समीक्षा

बीपीएल मुक्त ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन के लिए विभाग द्वारा विशेष अनुदान/योजना का प्रावधान किया जाएगा। विभाग द्वारा प्रदेश में हर वर्ष अपै्रल माह में होने वाली ग्रामसभा की प्रथम बैठक में ग्राम पंचायत की बीपीएल सूची की समीक्षा की जाएगी।

नए नियम व शर्तें

दो हेक्टेयर से ज्यादा असिंचित या एक हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित भूमि न हो

बीपीएल परिवार के सदस्य को मनरेगा में एक वर्ष में 20 दिन काम करना जरूरी

 परिवार के सदस्य की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना  या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में भागीदारी

परिवार में कोई आयकर न देता हो है

 किसी भी सदस्य की मासिक आय 2500 रुपए से ज्यादा न हो

परिवार से अलग होने पर अगले तीन साल तक बीपीएल में चयन नहीं

अविवाहित लोगों का परिवार बीपीएल से अलग नहीं माना जाएगा


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