जोगिंद्रनगर में पूरे करें डाक्टर
हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को दिए आदेश, छह महीने का दिया वक्त
मंडी— अरसे से डाक्टरों की कमी के कारण बदहाल पड़े जोगिंद्रनगर अस्पताल के दिन अब बहुरने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को जल्द से जल्द जोगिंद्रनगर अस्पताल में डाक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ के खाली पदों को भरने के आदेश जारी किए हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंड पीठ ने याचिकाकर्ता अनिल कुमार की याचिका पर उक्त फैसला सुनाया है। अस्पताल में डाक्टरों के करीब 19 पद स्वीकृत हैं, लेकिन कभी भी यहां 19 डाक्टर तैनात ही नहीं हुए। डाक्टरों की कमी के चलते कई मर्तबा अस्पताल में प्रदर्शन तक हो चुके हैं। हाल ही में एडवोकेट अनिल कुमार ने डाक्टरों के पदों को भरने के लिए आठ किलोमीटर लंबी पैदल तिरंगा यात्रा तक की थी। इसके बाद हाल ही में उन्होंने एक याचिका हाई कोर्ट में दायर की। इस पर हाई कोर्ट ने सरकार से दो हफ्ते के बीच जवाब दायर करने के लिए कहा था। अब उच्च न्यायालय की ओर से छह माह के भीतर डाक्टरों और पैरामेडिकल के खाली पद भरने के लिए कहा गया है। यही नहीं, न्यायालय ने फैसले पर अमल न होने की सूरत में याचिकाकर्ता को फिर से न्यायालय आने की भी छूट दी है। याचिकाकर्ता अनिल कुमार ने कहा कि जोगिंद्रनगर अस्पताल में हाई कोर्ट ने छह माह के भीतर डाक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ के पद भरने के कड़े निर्देश दिए हैं।
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