ट्रिब्यूनल ने रद्द किए टीजीटी से वसूली के निर्देश
मंडी— हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने टीजीटी अध्यापक से वसूली करने के विभागीय आदेश को निरस्त करने का फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल के सदस्य (न्यायिक) डीके शर्मा ने मंडी सर्किट के दौरान याचिकाकर्ता राजीव सोनी की याचिका को स्वीकारते हुए विभाग द्वारा उनको अधिक जारी की गई वेतन राशि की रिकवरी संबंधी पत्र को निरस्त करने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता एसपी चटर्जी के माध्यम से ट्रिब्यूनल में दायर याचिका के अनुसार विभाग ने 24 जून, 2017 को पत्र जारी करके टीजीटी (नॉन-मेडिकल) राजीव सोनी से 43804 रुपए की रिकवरी करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि रिकवरी संबंधी आदेश विभाग द्वारा याचिकाकर्ता की सुनवाई किए बगैर पारित किए गए हैं। इसके अलावा यह अतिरिक्त राशि किसी धोखाधड़ी के कारण जारी नहीं की गई है, बल्कि यह राशि याचिकाकर्ता को बतौर बकाया भुगतान जारी की गई थी। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पंजाब सरकार बनाम रफीक मसीह मामले में यह व्यवस्था दी गई है कि क्लास तीन और चार के अधिकारियों से अधिक जारी की गई राशि वसूल नहीं की जा सकती।
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App