दाखिले के समय नहीं लगेगी फीस

By: Jul 14th, 2018 12:02 am

अढ़ाई लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के एसटीछात्रों को नहीं देनी होगी फीस

जालंधर— केंद्र सरकार ने परिपत्र जारी कर अनुसूचित जाति से संबंधित विद्यार्थियों से शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेते समय फीस वसूल नहीं करने के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार ने तीन मई 2018 को परिपत्र जारी कर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बदलाव किए थे, जिससे अनुसूचित जाति के छात्रों को दाखिला लेते समय परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अनुसूचित जाति उद्यमी सशक्तिकरण फोरम ने इस बदलाव का विरोध किया था तथा 20 जून को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत से मुलाकात कर अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी दी थी। फोरम के मुख्य सलाहकार राजेश बाघा ने पत्रकारों से रू-ब-रू होते हुए  बताया कि केंद्र सरकार ने विद्यार्थियों के दाखिले को गंभीरता से लेते हुए 11 जुलाई को नया परिपत्र जारी किया है, जिसके अनुसार अढ़ाई लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के बच्चे को दाखिला लेते समय कोई फीस नहीं देनी होगी। इसके अलावा छात्रवृत्ति की राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में जमा की जाएगी। इस राशि से छात्र अपने संस्थान को फीस अदा कर सकेंगे। इस उद्श्य से विद्यार्थियों को शैक्षिक संस्था को अंडरटेंकिंग देनी होगी। फोरम ने केंद्र सरकार से अपील की है कि छात्रवृत्ति योजना में किए गए अन्य बदलावों को भी तुरंत वापस लिया जाए। फोरम के मुख्य सलाहकार और पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष राजेश बाघा ने श्री गहलोत और विजय सांपला सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री धन्यवाद किया है।

दुराचार की कोशिश करने वाला हिरासत में

कैथल—करीब छह वर्षीय अबोध बच्ची से दुराचार का नाकाम प्रयास मामले में वांछित लगभग 31 वर्षीय आरोपी को गुहला पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। 13 जुलाई को आरोपी न्यायालय के आदेश अनुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस पीआरओ ने बताया कि थाना गुहला अंतर्गत के एक गांव निवासी व्यक्ति की शिकायत पर नौ जुलाई को दर्ज मामले अनुसार उसकी लगभग छह वर्षीय अबोध लड़की शाम के समय मकान के नजदीक खेल रही थी, जिसे उसका पड़ोसी बहला-फुसला कर मंदिर के नजदीक ले गया, परंतु आरोपी द्वारा किए गए दुराचार प्रयास दौरान मासूम बच्ची के चिल्लाने कारण रास्ते से जा रहे एक नागरिक द्वारा बच्ची को छुड़वाया गया। जिसे देखते हुए 31 वर्षीय आरोपी को भादसं. व पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी 13 जुलाई को आरोपी न्यायालय के आदेश अनुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।


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