पंचायत उपचुनाव 29 को

By: Jul 5th, 2018 12:01 am

निर्वाचन आयोग ने जारी किया शेड्यूल, आचार संहिता लागू

शिमला— राज्य निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों के रिक्त पदों को भरने के लिए उप-चुनावों के लिए शैडयूल की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नगरपालिकाओं को छोड़कर संबंधित पंचायत, विकास खंड और जिले में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है।  आयोग के प्रवक्ता ने  कि मतदान केंद्रों की सूची 11 जुलाई या इससे पहले प्रकाशित की जाएगी। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के पदाधिकारियों के लिए नामित स्थलों पर नामांकन पत्र 11 से 13 जुलाई तक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त द्वारा नियुक्त अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 16 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी तथा 18 जुलाई,  को नाम वापस ले सकते हैं।  यदि आवश्यकता हुई तो 29 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक मतदान होगा।  ग्राम पंचायत मुख्यालय पर वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत के मतों की गणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद की जाएगी। पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के मतदान की गिनती 30 जुलाई को संबंधित खंड मुख्यालय में की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया 31 जुलाई, 2018 तक पूरी कर दी जाएगी। जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए नगरपालिकाओं के सीमा क्षेत्र को छोड़कर पूरे जिला में आचार संहिता जारी रहेगी जबकि पंचायत समिति सदस्य के उप-चुनाव के लिए नगर पालिकाओं के सीमा क्षेत्र को छोड़कर पूरे विकास खंड में आचार संहिता लागू होगी। जबकि प्रधान, उप-प्रधान और वार्ड सदस्य के चुनाव के लिए पूरी ग्राम पंचायत में आचार संहिता लागू रहेगी।


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