फोरलेन में देरी पर कोर्ट तल्ख

By: Jul 12th, 2018 12:01 am

शिमला—कालका-शिमला फोरलेन निर्माण में हो रही देरी पर हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने इस फोरलेन का निर्माण करने वाली कंपनी मैसर्ज जीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर को आगामी सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि स्थानीय अथारिटी ने मुआवजे की एक करोड़ से अधिक की राशि किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में डाल दी थी, उसे दो दिनों के भीतर वापस कर दिया जाएगा।  कालका-शिमला फोरलेन मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने उक्त आदेश पारित किए। मामले की सुनवाई आगामी 27 जुलाई को निर्धारित की गई है।


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