आंगनबाड़ी वर्कर्ज की भर्ती पालिसी हो स्पष्ट
शिमला — आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर की भर्ती के लिए प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि इस बारे विभाग की पालिसी बिलकुल स्पष्ट होनी चाहिए। न्यायाधीश धरमचंद चौधरी और न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने कुल्लू निवासी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद आदेश पारित किए। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी और प्रतिवादी रवीना कुमार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए साक्षात्कार दिया था, लेकिन विभाग ने प्रतिवादी का चयन किया। प्रार्थी ने उसके चयन के खिलाफ अपील दायर की। अपील में दलील दी गई थी कि प्रतिवादी की आय ज्यादा है और विभाग ने उसे गलत तरीके से चयन किया है, लेकिन प्रार्थी की अपील को इस बात के लिए खारिज कर दिया गया कि अपील निर्धारित समय में दायर नहीं की गई है। अदालत ने पाया कि विभाग द्वारा जारी पालिसी समय-समय पर बदलती रहती है, जिससे संबंधित व्यक्ति को हानि पहुंचती है। अदालत ने आदेशों में स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा जारी की गई पालिसी बिलकुल स्पष्ट होनी चाहिए। मामले की सुनवाई 26 सितंबर को निर्धारित की गई है।
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