आरटीआई अधिनियम को गंभीरता से लें अफसर

By: Aug 22nd, 2018 12:05 am

गगरेट  —सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मंगलवार को खंड विकास कार्यालय के सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें एसडीएम सुनील वर्मा ने शिरकत करते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सूचना के अधिकार के महत्त्व व इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए जागरूक किया। उन्होंने कहा कि सभी विभाग सूचना के अधिकार अधिनियम को गंभीरता से लें और सूचना के लिए आवेदन मिलने के तीस दिन के भीतर सूचना आवेदक तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार कानून के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग से सूचना मांगने का अधिकार रखता है। जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक अलग रजिस्ट्रर तैयार करें। ताकि कोई भी आवेदन आने पर उसे रजिस्ट्रर में नोट किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं कि तय प्रपत्र पर ही सूचना मांगे जाने पर सूचना दी जाए बल्कि अगर कोई आवेदक सादे कागज पर भी सूचना मांगता है तो उसे सूचना पाने का हक है। सूचना उपलब्ध करवाते समय जन सूचना अधिकारी यह भी विशेष ध्यान रखें कि सूचना के नीचे प्रथम अपीलीय अथारिटी की भी जानकारी दी जाए। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य विभाग में भी सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करता है तो उसका आवेदन स्वीकार करने से मना नहीं किया जा सकता बल्कि जन सूचना अधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि उस सूचना को संबंधित विभाग को ट्रांसफर करे। अगर किसी व्यक्ति को सूचना हासिल करने के लिए आवेदन करना नहीं आ रहा तो भी जन सूचना अधिकारी  का कर्त्तव्य है कि आवेदन तैयार करने में आवेदनकर्ता की मदद करे। उन्होंने कहा कि जन सूचना अधिकारी का कर्त्तव्य सूचनाएं तैयार करना नहीं है बल्कि उसके पास उपलब्ध रिकार्ड की ही प्रतिलिपि आवेदक को मुहैया करवाना है। अगर जन सूचना अधिकारी तीस दिन के भीतर सूचना उपलब्ध करवाने में नाकाम रहता है तो आवेदक को निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवानी होगी। इस अवसर पर नायब तहसीलदार सुरेंद्र कुमार अत्री, बीडीओ सुदर्शन सिंह, एसडीओ अश्विनी बंसल, एसडीओ बलदेव सिंह, नगर पंचायत गगरेट के सचिव सतीश ठाकुर, कनिष्ठ अभियंता अरविंद चौधरी सहित विभिन्न पंचायतों के सचिव भी मौजूद थे।


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