किस एक्ट में ग्राम सभा रखने-स्थगित करने का प्रावधान

By: Aug 28th, 2018 12:05 am

चंबा  —जिला प्रशासन की ओर से 26 अगस्त को पंचायतों में रखी ग्राम सभा को लेकर पंचायत प्रतिनिधि तल्ख हो गए हैं। अब उन्होंने मोर्चा शुरू कर प्रशासन से यह जानना चाहा है कि पंचायती राज अधिनियम के किस एक्ट में तीन दिन के भीतर ग्राम सभा रखने और स्थागित करने का प्रावधान है। जबकि 15 अगस्त को पहले की ग्राम सभा संपन्न हो गई है, जिसमें ग्राम सभा सदस्यों की ओर से पारित किए गए कार्यों को सर्वसम्मति से पारित किया गया है। चंबा ब्लॉक के प्रधानों की ओर से सोमवार को आपात बैठक बुलाकर 26 अगस्त को रखी गई ग्राम सभा को लेकर उपरोक्त विचार रखे। उन्होंने कहा कि 14 वें वित्तायोग के तहत वर्ष  2018-19 के लिए सभी पंचायतों में पहले ही शैल्फ पारित किए जा चुके हैं और अब विशेष ग्रामसभा के माध्यम से दोबारा से शैल्फ पारित करना सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि पहले पारित किए जा चुके शैल्फ किसी भी सूरत में बदला नहीं जा सकता। प्रधानों का मत है कि 23 को बीडीओ कार्यालय की ओर से उन्हें 26 को होने वाली विशेष ग्राम सभा के बारे में बताया। वहीं 25 को पंचायत सचिव ने सूचित किया कि अब 26 को होने वाली ग्राम सभा को स्थगित कर दिया है। प्रधानों का तर्क है कि उन्हें बताया जाए कि पंचायती राज के किस अधिनियम में तीन दिनों के भीतर ग्राम सभा रखने और एक दिन में ही उसे स्थगित करने का प्रावधान है। जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए इन आदेशों से जनता परेशान है और अब पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत कार्यालय जाना मुश्किल हो गया है। वहीं उन्हें जनता को इसका जवाब देना मुश्किल हो गया है। उन्होंने 14 वें वित्तायोग के तहत वर्ष 2018-19 के लिए बनाए गए शैल्फ को एक सप्ताह के भीतर पारित करने की मांंग उठाई है। अगर प्रशासन की ओर से जल्द इन्हें पारित नहीं किया जाता तो प्रधानों की ओर से पंचायत में बहिष्कार किया जाएगा और उन्हें मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ेगा। इस मौके पर ग्राम पंचायत पंजोह, पल्यूंर, साहूू, संुगल, साहू, चकलू, कैला, औड़ा, बरौर, भनौता, सिलाघ्राट, राजपुरा, कोहलड़ी, रिंड़ा सहित अन्य पंचायतों के प्रधान मौजूद रहे।


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