टैक्स मामले में राहुल को राहत नहीं

By: Aug 9th, 2018 12:02 am

नई दिल्ली — नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया कंपनी के बीच लेन-देन से जुड़ी जांच इनकम टैक्स द्वारा कराए जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बुधवार को इनकम टैक्स री-एसेसमेंट नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। खबर के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड तथा यंग इंडिया के बीच लेन-देन से जुड़ी टैक्स एसेसमेंट को दोबारा खोलने के इनकम टैक्स विभाग के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। इस साल मार्च में राहुल गांधी को इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2011-12 के संदर्भ में टैक्स री-एसेसमेंट नोटिस दिया था।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App