तीन नशेड़ी चालकों को एक-एक दिन की सजा
नाहन— नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर अब पुलिस के साथ-साथ न्यायालय ने भी डंडा कस दिया है। सोमवार को नशे की हालत में वाहन चलाने के मामले में जिला सिरमौर के राजगढ़ स्थित न्यायिक दंडाधिकारी न्यायाधीश माधवी सिंह ने तीन चालकों को एक दिन की सजा के साथ-साथ दो-दो हजार रुपए जुर्माने की राशि अदा करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय ने नशे की हालत में वाहन चलाने वाले राजगढ़ के गांव शिरगुली निवासी मनीष कुमार पुत्र रणजीत सिंह, राजगढ़ निवासी बिशन दत्त व धनवीर सिंह को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत दोषी ठहराते हुए एक दिन की सजा सुनाई है। दोषियों को दो-दो हजार रुपए जुर्माना अदा करना होगा। न्यायाधीश माधवी सिंह ने सोमवार को तीनों ही दोषियों को नशे की हालत में वाहन चलाने में दोषी करार देते हुए यह भी आदेश जारी किए कि जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में दोषियों को एक दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायाधीश ने तीनों ही आरोपियों को तुरंत पुलिस हिरासत में लेने के आदेश जारी किए। पुलिस अधीक्षक सिरमौर रोहित मालपानी ने बताया कि तीन नशेड़ी चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजगढ़ स्थित न्यायिक दंडाधिकारी न्यायाधीश माधवी सिंह की अदालत में चालान पेश किया था, जिस पर न्यायाधीश ने सोमवार को तीनों दोषियों को एक-एक दिन की सजा व दो-दो हजार रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया है।
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App