‘दरकते’ मकान पर सरकार का मरहम

By: Aug 28th, 2018 12:05 am

 ऊना —मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब प्रदेश में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से ग्र्रस्त परिवारों को भी क्षतिग्रस्त मकान के पुनर्निर्माण के लिए सरकार की ओर दो लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान कर दिया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ने बजट अभिभाषण 2018-19 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्र्रस्त आवासों के पुनर्निर्माण के लिए धनराशि मुहैया करवाने का उल्लेख किया था। प्रदेश सरकार ने इस योजना के अंतर्गत अब कुल आब्ंाटित धनराशि में से पांच प्रतिशत राशि आपदा ग्र्रस्त परिवारों के लिए सुरक्षित रखी जाएगी। इस बारे सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। उन्हांेने बताया कि इस योजना के माध्यम से आपदा ग्र्रस्त परिवार को कुल दो लाख रुपए की सहायता राशि को दो किस्तों में उपलब्ध करवाई जाएगी। जिनमें से पहली किस्त एक लाख 20 हजार रुपए गृह निर्माण कार्य शुरू होने पर जबकि दूसरी किस्त 80 हजार रुपए गृृह निर्माण कार्य पूर्ण होने पर प्रदान की जाएगी। उन्होेंने बताया कि किसी भी पंचायत में प्राकृतिक आपदा होने पर संबंधित पंचायत द्वारा एक सप्ताह के भीतर मामले को संबंधित खंड विकास अधिकारी के माध्यम से उपमंडल अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। इस तरह के मामलों को यदि पंचायत एक सप्ताह के भीतर मामले को खंड विकास अधिकारी को नहीं भेजती है तो बीडीओ स्वयं यह मामला उपमंडलाधिकारी को भेज सकते हैं तथा ग्र्राम पंचायत के विरूद्ध मामले में अनावश्यक देरी के लिए विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित मामला प्राप्त होने पर संबंधित उपमंडलाधिकारी 10 दिन के भीतर मामले की पटवारी व कानूनगो के माध्यम से जांच पडताल कर अनुशंसा को संबंधित बीडीओ को भेजेगा तथा बीडीओ मामला प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) को तथा डीआरडीए तीन दिनों के भीतर मामले को उपायुक्त के माध्यम से सरकार को प्रेषित करेंगे। उन्होेने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने कुल लक्ष्य का पांच प्रतिशत जरूरत मंद परिवारों के लिए सुरक्षित रखने का विशेष प्रावधान किया है। जिसे संबंधित उपायुक्त की अनुशंसा पर निदेशक ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ही स्वीकृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस विशेष प्रावधान के तहत लाभार्थी को मकान निर्माण के लिए एक लाख 30 हजार रुपए की राशि को तीन किस्तों में जिनमें पहली किस्त 65 हजार रुपए निर्माण कार्य आरंभ होने पर, दूसरी 35 हजार रुपए लैंटल स्तर तक चिनाई होने पर तथा तीसरी किस्त 30 हजार रुपए निर्माण कार्य पूर्ण होने पर उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होने बताया कि मुख्य मंत्री आवास योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के निर्धन परिवारों को गृृह निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करना है तथा प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्र्रस्त हुए मकानों के पुननिर्माण हेतु सहायता प्रदान करना है।


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