दोषी सिलेक्टर्ज पर कसें शिकंजा
लाहुल क्रिकेट टीम चयन में धांधली पर हाई कोर्ट के आदेश
केलांग— लाहुल-स्पीति क्रिकेट टीम के चयन का मामले पर लाहुल-स्पीति क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष गौतम ठाकुर द्वारा दायर याचिका पर कड़ा संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने कार्रवाई कर तुरंत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में लाने के आदेश दिए हैं। वहीं, हाई कोर्ट के इस फैसले पर लाहुल-स्पीति क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने स्वागत किया है। उल्लेखनीय है कि मई अंतिम में एक वायरल ऑडियो में लाहुल-स्पीति की क्रिकेट टीम के चयन के लिए लाखों रुपए की डील की बात सामने आई थी। टीम सिलेक्टर के साथ छह लाख रुपए की डील का ऑडियो जैसे ही वायरल हुआ तो एचपीसीए ने तुरंत प्रभाव से स्टाफ को बदल दिया और एडहॉक कमेटी का गठन कर टीम के चयन का दिन तय किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और तीन सदस्यीय नई टीम गठित की थी। लाहुल-स्पीति क्रिकेट टीम के चयन का मामला हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद हाई कोर्ट ने तीन सदस्य सिलेक्शन कमेटी का गठन किया है और तीन जून को ढालपुर मैदान में सिलेक्शन कमेटी ने क्रिकेट खिलाडि़यों का चयन लिया। इस ट्रायल में लाहुल-स्पीति जिला के 60 खिलाडि़यों ने भाग लिया, जिसमें सिलेक्शन कमेटी ने 14 खिलाडि़यों को सिलेक्ट कर बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की थी। कोर्ट ने लाहुल-स्पीति क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए तुरंत कार्रवाई कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। लाहुल-स्पीति एसोसिशन के अध्यक्ष गौतम ठाकुर ने बताया कि यह फैसला सराहनीय है। इन्वेस्टीगेशन आफिसर एएसआई रविंद्र ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश आए हैं।
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