प्रिंसीपल को पदोन्नति की तारीख से दें लाभ

By: Aug 11th, 2018 12:01 am

सरकाघाट  — हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के सदस्य डीके शर्मा ने मंडी सर्किट के दौरान शिक्षा विभाग को आदेश दिए कि वह कुसुम शर्मा प्रिंसीपल बगड़ा गलू व तीन अन्य को उनकी प्रोमोशन की तारीख से प्रिंसीपल पद के सारे लाभ दे। गौरतलब है कि प्रार्थी ने ये याचिकाएं अपने वकील राजकुमार शर्मा के माध्यम से इसलिए दायर की थी, क्योंकि उन्हें प्रिंसीपल पद पर प्रोमोशन तो 2014 से दे दी गई थी, परंतु उन्हें प्रिंसीपल का वेतन व ग्रेड-पे 6600 रुपए नहीं दिया जा रहा था। इस पर ट्रिब्यूनल ने लाल सिंह परमार, बलवीर सिंह व बालम राम राणा को उनकी प्रोमोशन की तारीख से प्रिंसीपल का वेतन व ग्रेड-पे दो माह के भीतर देने के आदेश दिए। एक अन्य फैसले में हुकम चंद शर्मा सेवानिवृत्त ड्राइंग मास्टर गांव भलवाण को उसे अप्रशिक्षित  सेवा का लाभ 1963 से 1970 तक देने के भी आदेश दिए गए। इसके अलावा भागीरथ गांव चेल (रोपड़ी) व दुर्गादास भगेटू (घुमारवीं) लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत होने पर लोक निर्माण विभाग के सचिव को आदेश दिए कि उन्हें पहली जनवरी, 2018 से पेंशन दें, क्योंकि विभाग उन्हें आठ साल की पक्की नौकरी के बावजूद भी पेंशन नहीं दे रहा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट की हाल ही की व्यवस्ता के अनुसार दस साल की दैनिकभोगी सेवा को दो साल की पक्की सेवा माना है। यहीं नहीं, मुरारी लाल गांव जोढ़न को उसकी आठ साल की दैनिकभोगी सेवा के बाद उसे टेक्नीशियन जनवरी, 2007 से  पक्का करने के आदेश दिए गए। इन सभी केस की पैरवी राजकुमार शर्मा ने की।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App