फोरलेन में देरी पर दें शपथपत्र

By: Aug 17th, 2018 12:01 am

कालका-शिमला रोड के लिए अदालत के कंपनी को आर्डर

शिमला— कालका-शिमला फोरलेन के निर्माण में हो रही देरी पर हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट के समक्ष इस फोरलेन का निर्माण करने वाली कंपनी मैसर्ज जीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पेश हुए। खंडपीठ ने उन्हें आदेश दिए कि वह एक सप्ताह के भीतर ताजा शपथपत्र दायर कर सड़क निर्माण बारे अवगत करवाएं। मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को निर्धारित की गई है। इस मामले में प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग ने शपथपत्र के माध्यम से अदालत को बताया था कि दिसंबर, 2017 में 171937 वाहन और जनवरी, 2018 में 153331 वाहन परवाणू बैरियर से क्रॉस हुए। हाई कोर्ट ने प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग को आदेश दिए थे कि वह अदालत को बताएं कि दिसंबर, 2017 और जनवरी, 2018 में कितने वाहन परवाणू बैरियर से क्रॉस हुए। अदालत ने यह भी पूछा था कि वीकेंड में कितने वाहन क्रॉस हुए। अदालत को बताया गया कि दो दिसंबर, 2017 को 4803, तीन दिसंबर, 2017 को 4886, नौ दिसंबर 2017 को 5238, दस दिसंबर, 2017 को 5736, 16 दिसंबर, 2017 को 5727, 17 दिसंबर, 2017 को 5430, 23 दिसंबर, 2017 को 8297, 24 दिसंबर, 2017 को 8567, 30 दिसंबर, 2017 को 8786, 31 दिसंबर, 2017 को 10088 वाहन क्रॉस हुए। छह जनवरी, 2018 शनिवार को 5923, सात जनवरी, 2018 को 5592, 13 जनवरी, 2018 को 4773, 14 जनवरी, 2018 को 4833, 20 जनवरी, 2018 को 5198, 21 जनवरी, 2018 को 5187, 27 जनवरी, 2018 को 6287, 28 जनवरी, 2018को 5237 वाहन क्रॉस हुए। अदालत को बताया गया कि यह जानकारी आबकारी एवं कराधान आयुक्त के अनुसार दी गई जानकारी पर आधारित है। जब कालका-शिमला हाई-वे पर वाहनों की इतनी ज्यादा आवाजाही है, तो इस स्थिति में सड़क खराब होने के कारण जाम लगना लाजमी है।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App