फ्रीडम फाइटर की विवाहित बेटी को नौकरी में रिजर्वेशन
शिमला— हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम निर्णय में व्यवस्था दी है कि फ्रीडम फाइटर की विवाहित बेटियां नौकरी में रिजर्वेशन पाने की हकदार होंगी। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा विवाहित बेटियों को रिजर्वेशन के लाभ से वंचित किए जाने के सरकार के निर्णय को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द करने का निर्णय सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार से जवाब-तलब किया था। राज्य सरकार ने सरकारी नोकरी में फ्रीडम फाइटर के आश्रितों को दो प्रतिशत रिजर्वेशन देने के निर्णय लिया था, लेकिन इस निर्णय में विवाहित बेटियों को इस लाभ के हक से वंचित कर दिया, जबकि विवाहित बेटे और उनके आश्रित इस लाभ के हकदार बनाए गए। सरकार के लिंगभेद वाले इस निर्णय से आहत सुंदर नगर निवासी दो बहनों रेखा शर्मा और गीता शर्मा ने एक पत्र के माध्यम से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ध्यान में लाया।
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