बैंक से अपनी जमीन पर कर्ज ले सकेंगे ट्राइबल क्षेत्र के लोग

By: Aug 31st, 2018 12:15 am

शिमला— राष्ट्रपति कार्यालय से आपत्तियां लगने के बाद प्रदेश सरकार ने गुरुवार को सदन में संशोधित विधेयक पारित किया। इस विधेयक के मुताबिक ट्राइबल क्षेत्रों में लोगों को अपनी जमीन पर लोन लेने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए जनजातीय विकास मंत्री डा. रामलाल मार्कंडेय ने हिमाचल प्रदेश भूमि अंतरण (विनियमन) संशोधन विधेयक 2018 को पारित करने के लिए रखा जिसपर विधायकों ने चर्चा भी की। चर्चा के बाद प्रस्ताव पारित हो गया। जनजातीय विकास मंत्री ने कहा कि वर्ष 2016 में ये विधेयक पारित हुआ था, लेकिन इस पर आपत्तियां लगी हैं, जिस कारण इसका संशोधन होना जरूरी है।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App