शिमला के चैडविक फॉल का करें जीर्णोद्वार

By: Aug 22nd, 2018 12:01 am

शिमला— शिमला के समरहिल स्थित चैडविक फॉल के जीर्णोधार के लिए प्रदेश हाई कोर्ट ने डीसी शिमला को आदेश दिए है कि वह इस बारे में प्रभावी कदम उठाए। विधि छात्र रिषभ जैन द्वारा मुख्य न्यायाधीश के नाम, लिखे पत्र पर हाई कोर्ट ने उक्त आदेश पारित किए। पत्र में आरोप लगाया गया है कि चैडविक फॉल के आस पास कूड़ा-कर्कट का ढेर लगा है और प्रशासन आंखे मूंदे बैठा है। अदालत को बताया गया कि हिमाचल सरकार के पर्यटन विभाग ने चैडविक फॉल को हेरिटेज घोषित किया गया है, लेकिन इसके जीर्णोद्वार के लिए राज्य सरकार को कारगर कदम नहीं उठा रही है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोएल ने डीसी शिमला की अध्यक्ष्यता वाली आठ सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। अदालत ने कमेटी को आदेश दिए थे कि वह  फॉल का निरीक्षण करे और अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश करें।  अपने आदेशों में अदालत ने कहा कि   फॉल देश-विदेश में विख्यात है । ऐसे पर्यटन स्थल का जीर्णोद्वार करना सरकार का दायित्व है।


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