सोलन में एससी-एसटी निगम बना वरदान
सोलन – हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के सभी वर्गों का समग्र एवं संतुलित विकास सुनिश्चित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने प्रथम बजट में 30 ऐसी नवीन योजनाएं प्रस्तुत की हैं जो समाज के सभी वर्गों का एक समान कल्याण सुनिश्चित कर रही हैं। राज्य सरकार ने संतुलित विकास के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए विभिन्न निगमों की स्थापना की है। ये निगम अपनी योजनाओं एवं अनुदान के माध्यम से प्रदेश के सभी लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही एक निगम है सोलन स्थित प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम। इस निगम की स्थापना 14 नवंबर 1979 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शांता कुमार के कार्यकाल में की गई थी। यह निगम राज्य के पात्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों के आर्थिक उन्नयन के लिए अनेक सामाजिक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। योजनाओं के माध्यम से इन वर्गों के परिवारों को अपना व्यवसाय स्थापित करने, बढ़ाने तथा अन्य रोजगार आरंभ करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह सहायता अन्य को स्वरोजगार प्रदान करने में भी सहायक बन रही है। निगम ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए निर्धारित आय सीमा को 30 हजार रुपए से बढ़ाकर 35 हजार रुपए कर दिया है। इस निर्णय से अनेक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्वरोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे परिवारों को जिनकी वार्षिक आय 35 हजार रुपए तक हो को स्वरोजगार आरंभ करने अथवा स्थापित व्यवसाय का विस्तार करने के लिए बैकों के माध्यम से अधिकतम 50 हजार रुपए तक की परियोजना के लिए ऋण सहायता प्रदान की जाती है। निगम परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 हजार रुपए पूंजी अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाता है। अंबेडकर लघु ऋण योजना के अंतर्गत निगम अनुसूचित जाति के परिवारों को लघु व्यापार के लिए चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 50 हजार रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाता है। दलित वर्ग व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना के तहत निगम 18 से 35 वर्ष तक की आयु वाले प्रशिक्षणार्थियों को अपने जिले में विभिन्न व्यवसायों में पांच सौ रुपए प्रति माह की छात्रवृति तथा अपने जिले से बाहर 750 रुपए प्रतिमाह की छात्रवृति के साथ रोजगार मूलक प्रशिक्षण निःशुल्क इस संबंध में अधिक जानकारी निगम के अपने समीप के जिला प्रबंधक अथवा सहायक प्रबंधक विकास कार्यालय अथवा निगम के सोलन स्थित मुख्यालय से दूरभाष संख्या 01792-220671, 220058 अथवा 222045 से प्राप्त की जा सकती है। निगम की ये योजनाएं पात्र वर्गों को संबल प्रदान कर उनकी आर्थिकी को मजबूत करने का श्रेष्ठ साधन सिद्ध हो रही है।
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