सोलन में फ्रूट वाइन के लिए मापदंड तैयार

By: Aug 28th, 2018 12:02 am

प्लम, आड़ू, लीची, सेब से तैयार शराब की तय मानकों के अनुसार ही होगी बिक्री

सोलन— देश में पहली बार ‘फ्रूट वाइन’ के लिए स्टैंडर्ड तैयार कर दिए गए हैं। पूरे भारत वर्ष में अभी तक सिर्फ अंगूर शराब के लिए ही मानक तय थे तथा वह मानक भी फ्रांस देश से उधार लेकर या कापी करके निर्धारित किए गए थे। अब प्लम, आड़ू, लीची, सेब इत्यादि फलों से तैयार होने वाली सभी प्रकार की शराब तय मानकों व अनुसंधान वर्क के तहत ही बिक पाएगी। इसके साथ-साथ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने भारत में बिक्री होने वाली ‘आसुत व अनासुत’  एल्कोहॉलिक पेय पदार्थों को भी नए मानकों में ला दिया है। वर्ष 2018 के आरंभ से चली राष्ट्रीय स्तर की मैराथन बैठकों के बाद अब संशोधित नियम सार्वजनिक रूप से जारी किए गए हैं। किसी भी प्रकार की आपत्ति व सुझाव के पश्चात प्राधिकरण भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के सौजन्य से इन मानकों को पहली अप्रैल, 2019 से पूरे देश में लागू कर देगा। देश में फलों से तैयार होने वाली शराब, बरांडी इत्यादि के लिए कोई भी स्टैंडर्ड नहीं था तथा रेड वाइन, व्हाइट वाइन, फ्रूट वाइन, ड्रॉ वाइन इत्यादि नाम लिखकर ही इस शराब की बिक्री की जाती थी। फ्रांस व अन्य कई देशों से अंगूर व अन्य कई फलों की तकनीक, नौणी विवि के विशेषज्ञों के अनुसंधान व राष्ट्रीय स्तर पर गठित 21 सदस्यीय टीम द्वारा तैयार किए गए मानकों के बाद इब इस खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2018 में शामिल कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2011 में बने एल्कोहॉलिक मानकों में भी व्यापक फेरबदल कर दिया गया है। अब ब्रांडी, व्हिस्की, देसी शराब, जिन, रम, वोदका, वाइन, बीयर, सुगंधित वाइन, स्पार्कलिंग वाइन इत्यादि की बोतलों के लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी नहीं लिखी जाएगी। लेबल पर स्वास्थ्य लाभ का दावा नहीं किया जाएगा तथा गैर मादक शब्द को भी लेबल से हटा दिया गया है। यदि किसी वाइन में दस मिलीग्राम से अधिक सल्फर डाइऑक्साइड है, तो लेबल पर यह साफ तौर पर दर्शाया जाएगा। 0.5 प्रतिशत से ऊपर एल्कोहल की मात्रा वाला पदार्थ एल्कोहल पेय पदार्थ ही माना जाएगा। देश व राज्य का नाम भी लेबल पर लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। एल्कोहल बीवरेज में अब क्लोरल, हाइडे्रट, अमोनियम क्लोराइड, पाइरीडीन, डियाजापाम, नारकोटिक, कैफिन इत्यादि द्रव्य रति राम भी शामिल नहीं किए जा सकेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण दिल्ली ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App