हाई कोर्ट ने दो अगस्त को बुलाए प्रदेश के मुख्य सचिव
शिमला— प्रदेश की नदियों-खड्डों में अवैध खनन मामले में प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को तलब किया है। कोर्ट ने उन्हें दो अगस्त को इस मामले में पेश होने के आदेश पारित किए हैं। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने उक्त आदेश पारित किए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अवैध खनन के कारण ऊना स्थित गरनी खड्ड का पानी सूख रहा है। हाई कोर्ट ने सचिव उद्योग को आदेश दिए दिए थे कि वह अदालत को बताए कि प्रदेश भर में कितना क्षेत्र है, जिन नदियों से खनन किया जा सकता है। अदालत को बताया गया कि प्रदेश भर में 44,400 हेक्टर क्षेत्र में से सिर्फ 2350 हेक्टर को खनन के लिए स्वीकृत किया गया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश चंद्र भूषण बरोवालिया की खंडपीठ ने अपने आदेशों में कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के मुख्य सचिव के सुझाव लिए जाने चाहिए। अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिए कि वह मामले की आगामी सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष उपस्थित रहे।
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