कोटखाई रेप व मर्डर केस में फैसला सुरक्षित

By: Sep 15th, 2018 12:01 am

शिमला— हिमाचल उच्च न्यायालय ने कोटखाई छात्रा रेप और मर्डर मामले में सीबीआई द्वारा दायर उस आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके तहत सीबीआई ने आरोपियों द्वारा दायर निजी शपथपत्र की मांग की थी। इस मामले में सीबीआई की ओर से एक प्रतिवेदन दायर किया गया था, जिसमें सीबीआई ने आरोपियों द्वारा दायर निजी शपथ पत्र की मांग की है। सीबीआई द्वारा दायर प्रतिवेदन में दिए तथ्यों के अनुसार जहूर जैदी, दीप चंद, मनोज जोशी, राजिंद्र सिंह, भजन देव नेगी, रतन सिंह, धर्म सेन और राजीव कुमार को हाई कोर्ट ने 17 अगस्त, 2017 को प्रतिवादी बनाया था और उन्हें जांच के बारे में अपना-अपना शपथपत्र दायर करने के आदेश दिए गए थे।  24 अगस्त को इन सभी आरोपियों ने अपने-अपने शपथपत्र हाई कोर्ट में दायर किए। प्रतिवेदन के माध्यम से अदालत को बताया गया कि कोटखाई छात्रा रेप और मर्डर मामले में 29 मई, 2018 को चार्जशीट दायर कर ली गई है और 15 जून, 2018 को इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 376(2) और पोक्सो कि धारा-4 के तहत चार्ज फ्रेम कर दिया गया है। प्रतिवेदन के माध्यम से सीबीआई ने इन सभी आरोपियों द्वारा हाई कोर्ट के समक्ष दायर किए गए निजी शपथपत्रों की मांग की है। यह मामला शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष रखा गया।


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