पूर्व मंत्री इलियास को चार साल की सजा

By: Sep 28th, 2018 12:02 am

रांची — बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री एवं वर्तमान में डेहरी से राष्ट्रीय जनता दल विधायक इलियास हुसैन को 26 वर्ष पुराने बहुचर्चित कोलतार घोटाला मामले में गुरुवार को सीबीआई की अदालत ने चार साल कारावास के साथ ही दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्र की अदालत ने इस मामले में सजा के बिंदुओं पर विचार के बाद  सजा सुनाई है। इससे पूर्व 24 सितंबर को श्री हुसैन समेत आठ आरोपियों के बयान सीबीआई की विशेष अदालत में कलमबंद किए गए थे।


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