पेयजल आपूर्ति पर शपथपत्र दे सरकार
शिमला —प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला में पेयजल की सुचारू आपूर्ति मामले में राज्य सरकार को शपथ पत्र दायर करने के लिए दो दिन का अतिरिक्त समय दिया है। महाधिवक्ता ने शिमला के लिए सुचारू पेयजल आपूर्ति किए जाने के लिए कुछ स्रोतों के नाम बताए थे। अदालत ने महाधिवक्ता को आदेश दिए थे कि वह सचिव (आईपीएच) से बैठक करंे और दो दिन के भीतर शपथपत्र दायर करे, लेकिन राज्य सरकार द्वारा इस मामले में शपथपत्र दायर नहीं किया जा सका। शपथपत्र के माध्यम से सचिव ने अदालत को बताना है कि किस तरीके से इन स्रोतों से पानी की सुचारू व्यवस्था की जा सकती है। मामले की सुनवाई 24 सितंबर को निर्धारित की गई है। ज्ञात रहे कि गर्मियों में शिमला में पानी के लिए हाहाकार मच गया था। पानी के स्रोत सूख गए थे और दूसरे नगर निगम द्वारा पानी का बंटवारा मनमाने तरीके से किया जा रहा था। कई जगह पर पानी की टंकियां ओवरफ्लो हो रही थी और किसी को पानी की एक बूंद भी नहीं मिल रही थी। इस पर हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया ।
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