लिव इन से पैदा बच्चों को मिले संपत्ति का अधिकार

By: Sep 1st, 2018 12:01 am

नई दिल्ली — यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में लॉ कमिशन ने कंसल्टेशन पेपर जारी करते हुए कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे को पिता की संपत्ति में अधिकार देने के लिए कानून बनाने की दरकार है। इसके साथ ही कहा है कि लड़का और लड़की की शादी की उम्र एक की जानी चाहिए। फिलहाल लड़की की शादी की उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल है। वहीं तलाक के बाद संपत्ति का आधा हिस्सा महिला को देने के संबंध में भी सुझाव दिया गया है।


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