सरकारी सीमेंट पर ठेकेदारों को छह-छह महीने कैद, जुर्माना
देहरा गोपीपुर – अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी देहरा शीतल शर्मा की अदालत ने दो अलग-अलग मामलो में दोषियों को छह माह की कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माना तथा दूसरे मामले में 15 दिन का कारावास एवं 200 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। सहायक लोक अभियोजक देहरा सुभाष चंद ने बताया कि पहले मुकदमे के तहत अनिल चौधरी, अरविंद गर्ग एवं दिलवाग सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा-409, 411 एवं 34 के तहत दोषी मानते हुए तीनों को छह-छह माह का कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस में दर्ज मुकदमे के तहत अनिल चौधरी से देहरा के सनोट में टिप्पर से सरकारी सीमेंट बरामद किया गया था बाद में जांच में पाया गया था कि यह सीमेंट देहरा के लिए नहीं बल्कि कांगड़ा एवं देहरियां के लिए अरविंद गर्ग तथा दिलवाग सिंह नामक ठेकेदारों के नाम पर जारी हुआ था। दूसरे मामले में बरवाड़ा के शिव मंदिर में पीतल की गागर चोरी करने के आरोप में केवल कृष्ण पुत्र हरि चंद निवासी बड़ोआ डाकघर फकलोह तहसील ज्वालामुखी को 15 दिन के कारावास व 200 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है।
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