स्कूटर विक्रेता को ठोंका हर्जाना

By: Sep 29th, 2018 12:05 am

सुंदरनगर—जिला उपभोक्ता फोरम मंडी ने स्कूटर विक्रेता को अधिक रुपए लेकर कम का बिल थमाने पर उपभोक्ता के पक्ष में 7305 रुपए की राशि नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का फैसला सुनाया है। इसके साथ उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के बदले 10 हजार रुपए हर्जाना और पांच हजार रुपए शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजन गुप्ता और सदस्यों विभूति शर्मा व आकाश शर्मा ने उपभोक्ता की शिकायत को उचित मानते हुए गुटकर स्थित स्कूटर विक्रेता को उपभोक्ता द्वारा अधिक भुगतान करने व विक्रेता द्वारा कम रुपए का बिल थमाने पर फैसला सुनाया। उपभोक्ता के अधिवक्ता कीर्ति ठाकुर ने बताया कि महेश कुमार पुत्र जीवन लाल निवासी चौक डाकघर महादेव तहसील सुंदरनगर जिला मंडी के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता महेश कुमार गुटकर स्कूटर लेने गया था। स्कूटर खरीदते समय स्कूटर विक्रेता ने उपभोक्ता को  पुराने स्कूटर पर पांच हजार रुपए एक्सचेंज वैल्यू के साथ-साथ नए स्कूटर की इंश्योरंेस फ्री में करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता ने आफर को स्वीकार करते हुए नए स्कूटर का मूल्य 42 हजार रुपए बतौर बैंक ड्राफ्ट, नौ हजार रुपए नकद व पुराने स्कूटर की पांच हजार रुपए एक्सचेंज वैल्यू के हिसाब से कुल 56 हजार रुपए का भुगतान कर दिया। उन्होंने बताया कि जब उपभोक्ता ने स्कूटर विक्रेता से नए स्कूटर का बिल मांगा तो उसे 48 हजार 695 रुपए का बिल थमा दिया गया। कीर्ति ठाकुर ने बताया कि भुगतान व बिल की राशि में भिन्नता होने के कारण उपभोक्ता द्वारा विक्रेता से कारण पूछा गया। इस पर विक्रेता द्वारा एक अन्य नया 50 हजार 395 रुपए का बिल उपभोक्ता को दिया गया। उन्होंने बताया कि विक्रेता ने दूसरे बिल में इंश्योरेंस की राशि भी जोड़ दी थी। कीर्ति ठाकुर ने बताया कि ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की और जिसे जिला उपभोक्ता फोरम मंडी ने उचित मानते हुए उपरोक्त फैसला सुनाया है।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App