कारोबार चलाने के लिए 60 लाख तक का कर्ज

By: Oct 11th, 2018 12:02 am

 शिमला —प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई बहुआयामी योजनाओं ‘मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना और ‘मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना’ को राज्य सहकारी बैंक शीघ्र ही अपनी समस्त शाखाओं के माध्यम से लागू करेगा। बुधवार को बैंक के मुख्य कार्यालय शिमला में बैंक अध्यक्ष खुशीराम बालनाहटा की अध्यक्षता में  हुई निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बैंक 18 से 35 वर्ष के युवाओं के इच्छुक प्रार्थियों को नई इकाइयां लगाने हेतु अधिकतम 40 लाख तक की कर्ज मिलेगा। प्रोत्साहन स्वरूप प्रदेश सरकार ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 25 से 30 प्रतिशत की सबसिडी का भी प्रावधान रखा है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवा वर्ग को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर विभिन्न प्रकार की उत्पादन इकाइयों को लगाने, कम्प्यूटर ग्राफिक्स, डिजाइन, सॉफ्टवेयर संरचना, स्वास्थ्य और औद्योगिक जांच प्रयोगशालाएं व वाहन और विद्युत संयंत्रों की रिपेयर हेतु सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री आजीविका योजना के तहत 18-40 आयु वर्ग के इच्छुक प्रार्थी ऋण सुविधा लेने हेतू योग्य होंगे। यह योजना भी सबसिडी आधारित है, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा 25 से 30 प्रतिशत सबसिडी का प्रावधान है। साथ ही ऋण राशि पर देय ब्याज दर में दो प्रतिशत से लेकर आठ प्रतिशत ब्याज सबसिडी प्रदान की जाएगी। योजना के तहत प्रार्थी 60 लाख तक की ऋण सुविधा बैंक से ले सकता है, लेकिन सरकार द्वारा दी जा रही सबसिडी का लाभ अधिकतम 30 लाख की ऋण राशि पर तय दर के अनुसार ही प्रदान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत प्रार्थी विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार कार्यों, गतिविधियों जैसे कि पर्यटन, साहसिक पर्यटन, पारंपरिक हस्तशिल्प, गोसदन, टूअर ऑपरेटर, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उत्पाद एवं स्वास्थ्य जांच प्रयोगशालाओं के के लिए बैंक से कर्ज ले सकता है। बैठक में बैंक के निदेशक  शेर सिंह चौहान, प्रियव्रत शर्मा, बलदेव भंडारी, राम गोपाल ठाकुर, प्रेम सोनी, पितांबर नेगी, विनय नेगी,  द्रौपती ठाकुर के अलावा नाबार्ड के शिमला स्थित क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख, मुख्यमहा प्रबंधक रणबीर सिंह व बैंक के प्रबंध निदेशक डा. पंकज ललित उपस्थित रहे।

बैंक में करुणामूलक आधार पर मिलेगी नौकरी

निदेशक मंडल ने प्रस्तुत ऋण व नवीनीकरण संबंधी मामलों को अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैंक में कार्यरत अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के हितों और उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के मद्देनजर बैंक ने मृत कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को करूणामूलक आधार पर नियुक्ति के बारे में अपनी संस्तुति प्रदान की।

 


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