कितने निर्धन छात्रों को दाखिला

By: Oct 30th, 2018 12:02 am

शिमला -हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों में निर्धन तबके के छात्रों को आरक्षित कोटे के तहत दाखिला मिल रहा है या नहीं, इस पर अब राज्य सरकार की सीधी नजर रहेगी। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत प्रदेश के निर्धन तबके के बच्चों को कितने प्राइवेट स्कूलों ने दाखिला दिया गया है, इस बारे में सरकार ने रिपोर्ट तलब की है।  शिक्षा सचिव डा. अरुण शर्मा  ने इस संबंध में जिला उपनिदेशक ों को निर्देश जारी कर रिपोर्ट भेजने को कहा है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि भविष्य में भी निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों पर निर्धन तबके के बच्चों को दाखिला मिलना चाहिए। बता दें कि एक्ट के तहत निजी स्कूलों को 25 प्रतिशत सीटें निर्धन तबके के छात्रों के लिए आरक्षित रखनी आवश्यक है। सूत्रों की मानें तो इस एक्ट के अुनसार प्राइवेट स्कूल इस वर्ग के छात्रों को प्रवेश नहीं देते हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं। इस एक्ट के तहत इन बच्चों की फीस का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। सरकार ने जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि उन्हें जल्द बताना होगा कि इस वर्ग में कितने छात्रों को प्रवेश मिला है और कितने स्कूलों ने इन छात्रों को प्रवेश दिया है। इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द जिलों को देने को कहा गया है।

पीटीए के तहत तैनात शिक्षकों का ब्यौरा दें

शिमला – शिक्षा विभाग ने कालेजों में पीटीए फंड के तहत लगे शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है। इसके तहत कालेजों को शिक्षकों को 29 अक्तूबर तक स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसके तहत बताना होगा कि क्या वे इस पद के आर एंड पी रूल्स को पूरा करते हैं। साथ ही उनकी शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा भी विभाग ने कालेजों को देने को कहा है।


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