बिना लाइसेंस नहीं बेच सकेंगे खुली सिगरेट

By: Oct 3rd, 2018 12:01 am

दुकानदार हो या खोखाधारक, सभी को करवाना होगा रजिस्टे्रशन, आदेश जारी 

हमीरपुर – प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में यहां-वहां चोरी-छिपे खोखे लगाकर खुली सिगरेट-बीड़ी बेचने वालों की मॉनीटरिंग करने का सरकार ने फैसला किया है। अब वही लूज तंबाकू उत्पाद बेच सकेगा, जिसने पंजीकरण करवाया होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन का अधिकार पंचायत सेक्रेटरी, जबकि शहरों में एमसी के ईओ और कमिशनर को दिया गया है। अगर कोई खोखाधारक बिना पंजीकरण से बीड़ी-सिग्रेट या अन्य तंबाकू उत्पाद बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नियमों की पालना न करने वालों के खिलाफ एसडीएम और सीजेएम की अदालत कार्रवाई कर सकेगी। जानकारी के मुताबिक एंटी टोबाकू एक्ट के तहत बीड़ी-सिगरेट सहित अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने वालों की स्वास्थ्य महकमा रजिस्टे्रशन करता है, लेकिन सरकार के ध्यान में आया है कि कुछ दुकानदार चोरी-छिपे लूज सिग्रेट-बीड़ी भी बेचते हैं, जिनका कोई रिकार्ड नहीं होता। ऐसे लोगों की मॉनीटरिंग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से प्रदेशभर में सख्त आदेश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार ग्रामीण इलाकों या शहरों में जो-जो दुकानदार लूज सिगरेट-बीड़ी बेच रहा है, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

500 रुपए में तीन साल रजिस्ट्रेशन

लूज सिगरेट-बीड़ी बेचने वालों को अपना पंजीकरण करवाने के लिए 500 रुपए रजिस्टे्रशन फीस देनी पड़ेगी। यह पंजीकरण तीन साल के लिए होगा। तीन पूरे होने से पहले लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए 300 रुपए फीस देनी पड़ेगी। लेट होने पर 100 रुपए अतिरिक्त वहन देने होंगे।


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