रेप मामले में दाती महाराज को राहत नहीं
नई दिल्ली – रेप मामले में सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ दाती महाराज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दखल देने से इनकार कर दिया। जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दाती महाराज के वकील मुकुल रोहतगी से कहा कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट में मामला लंबित है, ऐसे में आप हाई कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रखें। सुनवाई के दौरान दाती महाराज के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनका पक्ष सुने बिना ही सीबीआई जांच का आदेश दे दिया और हाई कोर्ट में पीडि़ता मुख्य याचिकाकर्ता नहीं, बल्कि एक एनजीओ मुख्य याचिकाकर्ता है। दरअसल, दाती महाराज ने दिल्ली हाई कोर्ट के तीन अक्तूबर के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने दाती महाराज के खिलाफ रेप मामले की जांच दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच से सीबीआई के हवाले कर दिया था।
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