21 दिन के अंदर दें रिपोर्ट

By: Oct 17th, 2018 12:05 am

गगरेट –राज्य सूचना आयुक्त ने एक अहम फैसले को निजी स्कूलों के सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आने का निर्णय देते हुए गगरेट क्षेत्र के एक निजी शिक्षण संस्थान को प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। सूचना आयुक्त ने निदेशक शिक्षा विभाग के एक आदेश का हवाला दिया है। इसमें निदेशक शिक्षा विभाग ने सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को सूचना के अधिकार कानून के तहत आने का हवाला देकर जन सूचना अधिकारी तैनात कर ने को कहा था। सूचना आयुक्त ने इन आदेशों को प्राप्त करने के इक्कीस दिन के भीतर सूचना उपलब्ध करवाने को कहा है। अब इस मामले की सुनवाई दो नवंबर को होगी। ग्राम पंचायत अंबोटा के मुकेश सूद ने एक निजी शिक्षण संस्थान को सूचना के अधिकार कानून के तहत पत्र लिखकर सात अक्तूबर वर्ष 2016 को उक्त संस्थान में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया और नियमित करने के नियम व अनुबंध व नियमित आधार पर रखे शिक्षकों के वेतन संबंधी जानकारी मांगी थी और सूचना न मिलने पर उन्होंने प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास भी अपील की लेकिन उनके आदेश की अनुपालना भी न होने पर उन्होंने अपने अधिवक्ता एसएस सूद के माध्यम से सूचना आयुक्त के पास अपील की थी। अधिवक्ता  ने अपनी दलीलों में केंद्रीय सूचना आयोग के एक निर्णय का भी हवाला दिया था। हालांकि शिक्षण संस्थान ने दावा किया था कि उनकी संस्था को सरकारी की तरफ से किसी प्रकार की कोई ऐड नहीं मिलती और न ही इस पर किसी प्रकार का सरकारी कंट्रोल है। ऐसे में सूचना के अधिकार कानून के सेक्शन 2(एच) के तहत तय नियमों के तहत उनकी संस्था नहीं आती। अधिवक्ता एसएस सूद ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राज्य सूचना आयुक्त ने माना है कि शिक्षा निदेशक के आदेश अनुसार जो निजी स्कूल मान्यता प्राप्त हैं वो सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत आते हैं इसलिए स्कूल ये आदेश मिलने के इक्कीस दिन के भीतर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाए। उधर, स्कूल के प्रधानाचार्य का कहना है कि उनकी संस्था के स्कूल सूचना के अधिकार कानून के दायरे में नहीं आते। उन्हें अभी सूचना आयुक्त के आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। उसे देखकर ही कुछ कहा जा सकता है।

 


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