नदियों के 100 मीटर के दायरे में बंद होंगे क्रशर

By: Nov 9th, 2018 12:11 am

एनजीटी ने जारी किए कड़े आदेश, हरकत में आई हिमाचल सरकार ने शुरू की कार्रवाई

शिमला –नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हिमाचल प्रदेश में नदियों के 100 मीटर के दायरे में लगे क्रशरों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के लिए कहा है। एनजीटी के आदेश होने के बाद प्रदेश सरकार ने इन क्रशरों को बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। नदियों के 100 मीटर के दायरे में कितने क्रशर हैं, इसे लेकर एक रिपोर्ट देने को कहा गया है, जिसके लिए उद्योग विभाग व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ऐसे क्षेत्रों का दौरा करेगी। सूत्रों के अनुसार अगले सप्ताह दोनों विभागों की संयुक्त टीमें ऐसे सर्वेक्षण को पूरा करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि 100 मीटर के दायरे में क्रशर पूरी तरह से बंद रहें। बता दें कि एनजीटी के अगले आदेशों के बाद ही इनको चलाने के संबंध में कोई फैसला होगा, लेकिन उससे पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट एनजीटी को जाएगी। इस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि नदियों के इस निर्धारित दायरे में कितने क्रशर हैं और कहां-कहां पर हैं। इनकी वजह से वहां पर प्रदूषण का क्या स्तर है। भविष्य में इनको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिएं या फिर इनकी दूरी कितनी होनी चाहिए। इस पूरे मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट अहम होगी। राज्य में ऐसे कई क्रशर हैं, जोकि नदियों व खड्डों के आसपास हैं। सिरमौर जिला में मौजूद ऐसे क्रशरों को लेकर पहले भी  एनजीटी के आदेश आ चुके हैं। बताते हैं कि कांगड़ा जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों व सोलन जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी ऐसे क्रशर हैं जोकि सौ मीटर के दायरे में आते हैं। फिलहाल ये बंद कर दिए गए हैं और इनमें कामकाज नहीं हो सकता। बताया यह भी जा रहा है कि जिस गति से यहां पर क्रशर बंद किए जा रहे हैं और पहले से भी कइयों पर रोक है तो यहां निर्माण सामग्री का संकट खड़ा हो गया है। सरकारी प्रोजेक्टों के लिए भी यहां पर बजरी आदि मिलना मुश्किल हो चुका है। जानने योग्य है कि 31 क्रशरों पर पहले से रोक है, जिन पर पेनल्टी लगाई गई है। उनमें से भी कुछेक ने ही अभी तक अपने मामलों को सुलझाया है, लेकिन अधिकांश लोग अदालत के चक्कर में पड़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का फैसला आया है, जिसके बाद यहां स्टोन क्रशरों का कामकाज ठप्प पड़ गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट कितने समय में एनजीटी को जाएगी, यह भी देखना होगा, जिसके बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है। स्टेट जियोलॉजिस्ट पुनीत गुलेरिया के मुताबिक एनजीटी के आदेशों के बाद नदियों के 100 मीटर दायरे में मौजूद क्रशरों को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। जल्दी ही प्रदूषण बोर्ड अपनी रिपोर्ट देगा।


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