हत्यारे को उम्रकैद
ऊना—अतिरिक्त सत्र न्यायधीश-दो प्रीति ठाकुर की अदालत ने सौतेले भाई की हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत उम्रकैद और करीब 30 हजार रुपए जर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी नवीन कुमार धीमान ने बताया कि कोर्ट में मामले की पैरवी पब्लिक प्रोसिक्यूटर संजय पंडित ने की है। उन्होंने बताया कि 16 मई 2016 को संतोषगढ़ निवासी सुनीता देवी ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई कि वह अपने पति सुलेख कुमार और अन्य परिजनों के साथ शाम करीब सात बजे घर में मौजूद थी। इसी दौरान मेरे पति का सौतेला भाई पवन कुमार शराब के नशे में धुत्त होकर आया और उनके गेट पर खड़ा होकर गालियां देने लग गया। अंदर से कोई जबाव न मिलने पर वह उनके घर में घुस गया। जब सुलेख कुमार ने उसे रोकने का प्रयास किया तो पवन उसके साथ मारपीट पर उतारू हो गया। इसी दौरान उसने अपने सौतेले भाई सुलेख पर किसी नुकीली चीज से वार कर दिया। पवन ने सुलेख की छाती और पेट पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जबकि सुलेख के पुत्र सूरज ने अपने पिता को छुड़ाने का प्रयास किया तो पवन ने उसके साथ भी मारपीट कर डाली। वहीं, घायल सुलेख को फौरन उपचार के लिए ऊना स्थित रीजनल अस्पताल अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। मामले पर फैसला सुनाते हुए पवन कुमार को दोषी करार दिया। उन्होंने पवन को धारा 302 के तहत उम्रकैद और 25 हजार रुपए जुर्माना और धारा 452 के तहत दो साल कैद और पांच हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। कोर्ट ने जिला विधिक सेवाएं अधिनियम के तहत मृतक सुलेख कुमार की पत्नी सुनीता देवी को उचित मुआवजा भी देने के आदेश पारित किए हैं।
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