केंद्र से बात कर खटारा एंबुलेंस जल्द बदलवाएं
शिमला – प्रदेश हाई कोर्ट ने एंबुलेंस 108 और 102 में कार्यरत ड्राइवर और तकनीशियन द्वारा हड़ताल किए जाने के मामले पर प्रदेश हाई कोर्ट ने सचिव स्वास्थ्य को आदेश दिए हैं कि वह प्रदेश में खटारा एंबुलेंस को तुरंत प्रभाव से बदलने बारे केंद्रीय सरकार से मामला उठाएं और सुनिश्चित करें कि इनकी जगह नई एंबुलेंस चलाई जाएं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिए कि वह प्रदेश के सभी नेशनल और स्टेट हाई-वे पर पैट्रोलिंग के लिए आपातकालीन वाहन उपलब्ध करवाए। खंडपीठ ने इस मामले में कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद आदेशों में कहा है कि यदि महालेखाकार द्वारा दायर रिपोर्ट के तहत कार्रवाई की जाए, तो इस कार्रवाई से कंपनी को काफी नुकसान होगा। अदालत ने कंपनी द्वारा दायर शपथपत्र का अवलोकन करने के बाद कंपनी को आदेश दिए कि वह दोबारा से रिपोर्ट महालेखाकार को सौंपें और महालेखाकार को आदेश दिए कि वह कंपनी द्वारा दायर रिपोर्ट पर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपें।
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