कॉस्मेटिक ड्रग सैंपल फेल कारोबारी को छह माह सजा

By: Dec 8th, 2018 12:02 am

 नाहन —मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नाहन की अदालत ने शुक्रवार को ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट-1940 की धारा के तहत दोषी पाए गए एक उद्योगपति मलेश उकानी निवासी राजकोट गुजरात को छह माह का साधारण कारावास तथा डेढ़ लाख के जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को सात दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। सरकार की ओर से ड्रग इंस्पेक्टर सुरेश चौहान ने मामले की पैरवी करते हुए इस मामले में पक्ष रखा तथा अदालत को बताया कि 26 जुलाई, 2012 को आरोपी मलेश उकानी की कंपनी, जोकि जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में स्थित है, से कॉस्मेटिक ड्रग के आठ सैंपल लिए थे, जिनमें से चार सैंपल सरकारी एनालिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार सब-स्टैंडर्ड पाए गए तथा एक सैंपल पूरी तरह फेल पाया गया। इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर की शिकायत और साक्ष्य एवं गवाहों के बयानात के आधार पर कार्रवाई कोर्ट को पेश की गई। अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर शुक्रवार को आरोपी उद्योगपति को छह माह की साधारण कारावास एवं डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना सुनाया है। ड्रग इंस्पेक्टर सुरेश चौहान ने बताया कि इन उत्पादों की गुणवत्ता की कमी पाई गई थी।

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