खुंडियां बस स्टैंड के अवैध कब्जे पर एसडीएम से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
शिमला—कांगड़ा जिला के खुडियां के समीप बस स्टैंड पर अवैध कब्जे के मामले में प्रदेश हाई कोर्ट ने स्टेट्स रिपोर्ट तलब की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने स्थानीय निवासी द्वारा मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर संज्ञान लिया है। खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित डीसी कांगड़ा, एचआरटीसी और एसडीएम खुडियां को नोटिस जारी कर स्टेट्स रिपोर्ट तलब की है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि इस बस स्टैंड के एक ओर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला है और तीनों तरफ दुकानें हैं। ये दुकानें बस स्टैंड की जमीन को अवैध तरीके से कब्जा कर बनाई हैं। पत्र के माध्यम से अदालत से गुहार लगाई है कि इन अवैध दुकानों को हटाने के आदेश दिए जाए, ताकि किसी भी तरह की जानमाल की हानि न हो। प्रार्थी ने उदाहरण देते हुए कहा कि खुंडियां बाजार में अवैध कब्जा किया गया था। इसके कारण सड़क बहुत तंग थी और बस द्वारा सात वर्षीय बच्ची को कुचल दिया गया था। अदालत से गुहार लगाई गई है कि इस बस स्टैंड से अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिए जाए, ताकि इस तरह की दुर्घटना दोहराई न जा सके। मामले की आगामी सुनवाई पहली जनवरी को निर्धारित की गई है।
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