नए साल से सड़क हादसे में मरने वाले के परिवार को मिलेंगे 15 लाख रुपए

By: Dec 28th, 2018 4:29 pm
नई दिल्ली – हिमाचल समेत देशभर में हादसों में मरने वाले के परिवार को एक लाख रुपए की जगह अब 15 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आईआरडीए) ने पहली जनवरी से इस नियम को लागू करने का ऐलान किया है। इसके तहत एक्सीडेंट में मरने वाले कार/कमर्शियल व्हीकल्स/ टू-व्हीलर के ड्राइवर को 15 लाख रुपए मिलेंगे। अक्टूबर 2017 में मद्रास हाईकोर्ट ने आईआरडीए को आदेश दिया था कि देश में पर्सनल एक्सीडेंट कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया जाए। अब इंश्योरेंस कंपनियों को टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स सभी के ओनर या ड्राइवर, राइडर के लिए 15 लाख रुपए के कवर को अपनी पॉलिसी में शामिल करना है। इसके लिए सालभर में पॉलिसी के तहत 750 रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम लिया जाएगा। 15 लाख रुपए के बीमा कवर में ओनर या ड्राइवर-राइडर के अलावा उनके साथ सहयोगी को भी शामिल किया जाएगा। 1 जनवरी 2019 से कस्टमर्स चाहें तो सीपीए को मोटर पॉलिसी के साथ ले सकते हैं या फिर जनरल पर्सनल एक्सीडेंट प्रॉडक्ट के तौर पर अलग से किसी अन्य इंश्योरर से। अगर किसी ने पहले से ही 15 लाख या इससे ज्यादा का पर्सनल एक्सीडेंट कवर लिया हुआ है तो उसे मोटर इंश्योरेंस के तहत कंपल्सरी पर्सनल कवर लेने की जरूरत नहीं है।


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