पीडब्ल्यूडी के सचिव-प्रमुख अभियंता अदालत में तलब

By: Dec 29th, 2018 12:01 am

शिमला – हाई कोर्ट द्वारा पारित निर्णय लागू करने में नाकाम रहे लोक निर्माण विभाग पर हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी दर्ज की है। न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी और चंद्रभूषण बरोवालिया की खंडपीठ ने इसे हाई कोर्ट के आदेशों की अवमानना मानते हुए लोक निर्माण विभाग के सचिव और प्रमुख अभियंता को अदालत के समक्ष तलब किया है। खंडपीठ ने दोषी अधिकारियों द्वारा दायर जवाब से असंतुष्टि जताते हुए आदेश पारित किए। खंडपीठ ने दोषी अधिकारियों को आदेश दिए थे कि वह शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को बताएं कि क्या नरेंद्र सिंह नायक के मामले में हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए निर्णय को लागू कर दिया गया है या नहीं यदि नहीं तो कारण बताया जाए। क्या हाई कोर्ट द्वारा पारित निर्णय अंतिम है या नहीं। अदालत को बताया जाए कि दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। देय धनराशी पर ब्याज को दोषी अधिकारियों से वसूला जाना चाहिए या नहीं, लेकिन प्रतिवादियों द्वारा दायर अनुपालना रिपोर्ट से हाई कोर्ट ने असंतोष जताया है और लोक निर्माण विभाग के सचिव और प्रमुख अभियंता को आगामी आठ जनवरी को अदालत के समक्ष पेश होने के आदेश पारित किये है। हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार विभाग को आदेश दिए गए थे कि प्रार्थी द्वारा अनुबंध आधार पर दी गई सेवाओं को अन्य सेवा लाभों के साथ पेंशन के लिए गिना जाए।


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