होमगार्ड को रौंदने पर तीन साल कैद 

By: Dec 7th, 2018 12:05 am

ऊना में जिला सत्र न्यायाधीश डीआर ठाकुर की अदालत ने सुनाई सजा, वर्ष 2016 का था केस

ऊना —जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत डीआर ठाकुर की अदालत ने सड़क हादसे के आरोपी कार चालक को दोषी करार देते हुए कार चालक अश्वनी कुमार निवासी बसाल को विभिन्न धाराओं के तहत तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आठ हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। वर्ष 2016 को हुए हादसे में कार चालक ने ड्यूटी पर मौजूद होमगार्ड जवान रायंसरी निवासी शिवदत्त को रौंद डाला था। इसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी अशोक कुमार धीमान ने की। उन्होंने बताया कि नौ जुलाई को शिवदत्त और सोहारी निवासी होमागार्ड जवान विजय कुमार झलेड़ा में रात 12 बजे से सुबह छह बजे तक ड्यूटी पर तैनात थे। इस दौरान गश्त के चलते शिवदत्त अपने स्कूटर पर सवार होकर सेंट्रल बैंक का एटीएम चैक करने गया। वापस आते समय अंब की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी और उसे रौंदते हुए करीब 50 मीटर तक ले गया। इसके चलते शिवदत्त बुरी तरह लहूलुहान हो गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अस्पताल ले जाए जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले के तहत पुलिस ने कार चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 304-ए, 306-ए और एमवी एक्ट की धारा 177, 187, 192 और 196 के तहत केस दर्ज किया था। इसके चलते गुरुवार को यहां सेशन जज डीआर ठाकुर की अदालत ने कार चालक अश्विनी कुमार को दोषी करार देते हुए धारा 279 के तहत चार माह साधारण कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर 15 दिन कैद, धारा 304-ए के तहत एक साल साधारण कारावास और दो हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक माह कैद और धारा 304-ए के तहत तीन साल कठोर कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उन्होंने बताया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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