पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से हुड्डा को राहत

By: Jan 11th, 2019 12:02 am

ढींगरा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक न करने का आदेश

चंडीगढ़ – पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह ढींगरा कमिशन की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करें। गुरुग्राम में व्यवसायिक कॉलोनी विकसित करने को लेकर लाइसेंस देने की जांच करने के लिए साल 2015 में ढींगरा कमीशन का गठन किया गया था। इसमें राबर्ट वढेरा और डीएलएफ को लाइसेंस देने का मामला भी शामिल है। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना कि सरकार के पास पर्याप्त सबूत है, जिससे कि वह आयोग का गठन कर सके, इसमें कुछ भी गलत और दुर्भावनापूर्ण नहीं है। हाई कोर्ट ने इसके अलावा यह भी कहा कि हुड्डा को नोटिस जारी करने को लेकर आयोग ने पूछताछ कानून के सेक्शन 8बी का अनुसरण नहीं किया। सील रिपोर्ट, जो बैंच द्वारा खोला गया, वह हुड्डा के प्रतिष्ठा से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि पूछताछ कानून का सेक्शन 8बी कहता है कि अगर किसी रिपोर्ट से व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा खराब होती है या जांच पर प्रतिकूल असर डालता है, तो आयोग को उन्हें अपनी बात रखने का एक मौका देना चाहिए, जिससे कि वह अपने बचाव में सबूत पेश कर सके ,लेकिन इस मामले में उन्हें ऐसा कोई मौका नहीं दिया गया है। वहीं एक जज ने माना कि आयोग नए सिरे से नोटिस जारी कर सकता है, लेकिन दूसरे जज ने अपनी राय प्रकट करते हुए कहा कि कमीशन की टर्म पूरी हो चुकी है, इसलिए अब वह नोटिस जारी नहीं कर सकते। जाहिर है दो जजों द्वारा केस को लेकर अलग-अलग राय दने के बाद चीफ जस्टिस अब इस मामले को तीसरे जज के पास भेजेंगे।


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