वेबसाइट पर डालें स्कूलों की जानकारी

By: Jan 13th, 2019 12:01 am

राज्य सूचना आयोग ने हरियाणा मौलिक शिक्षा निदेशालय को जारी किए आदेश

चंडीगढ़ -अब अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करवाने के लिए मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के असमंजस में नहीं फंस पाएंगे, क्योंकि हरियाणा मौलिक शिक्षा निदेशालय को अब अपनी वेबसाइट पर ही प्रदेशभर में चल रहे फर्जी स्कूलों की समुचित जानकारी अपनी वेबसाइट पर दर्शानी होगी। राज्य सूचना आयोग ने इसके लिए मौलिक शिक्षा निदेशालय को कड़े आदेश देते हुए 30 जनवरी तक अपनी वेबसाइट पर फर्जी एवं गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की समुचित जानकारी उपलब्ध करानी होगी, जिससे की प्रदेशभर के लाखों अभिभावक ऐसे स्कूलों के प्रति सावधान रहते हुए अपने बच्चों का दाखिला कराते समय किसी तरह के झांसे में नहीं आएंगे। इतना ही नहीं राज्य सूचना आयोग ने गुरुग्राम, जींद, कैथल, करनाल, रोहतक, यमुनानगर जिलों के उप जिला शिक्षा अधिकारियों को आरटीआई कार्यकर्ता को 20 जनवरी तक अपने जिलों में फर्जी एवं गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की समुचित जानकारी उपलब्ध कराए जाने के भी सख्त आदेश दिए हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि उन्हें जानकारी उपलब्ध कराने का यह आखिरी मौका दिया गया है, इसके बाद सूचना नहीं देने की सूरत में संबंधित जिलों के शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ  कार्रवाई होगी। राज्य सूचना आयोग ने मौलिक शिक्षा निदेशालय को यह भी सख्त हिदायतें दी हैं कि गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की जानकारी विभाग की वेबसाइट पर डालने के साथ ही पांच फरवरी तक आयोग के समक्ष भी रिपोर्ट भेजकर इससे अवगत कराना होगा। स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार व प्रदेश महामंत्री भारत भूषण बंसल ने 26 जुलाई 2018 को निदेशक सेकेंडरी शिक्षा विभाग से आरटीआई के जरिए प्रदेशभर में चल रहे फर्जी स्कूलों से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी। मगर निदेशालय ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई तो इसके बाद मामला 16 अक्तूबर को राज्य सूचना आयोग के समक्ष पहुंचा। राज्य सूचना आयुक्त भूपेंद्र धर्माणी ने मौलिक शिक्षा निदेशालय को दिए आदेशों में यह भी स्पष्ट किया है कि निदेशक मौलिक शिक्षा ने उल्लंघन किया जन सूचना अधिकार अधिनियम के सेक्शन 4 का उल्लंघन किया है।


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