इस बार शिवरात्रि में ‘गुड फूड-गुड मूड’

By: Feb 21st, 2019 12:04 am

मंडी –मुख्यमंत्री के गृह जिला में फूड सेफ्टी महकमा हाइजीनिक फूड पर जागरूकता के लिए नई शुरुआत करने जा रहा है। इसके लिए फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन विभाग की ओर से एक अनूठा कैंपेन शुरू किया गया है, जिसे नाम दिया गया है ‘गुड फूड-गुड मूड’। जिला भर के लिए कैंपेन तो शुरू होगा ही, लेकिन मंडी शिवरात्रि में इस कैंपेन को बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा। शिवरात्रि में नियम पूरे करने वालों को ही खाद्य पदार्थ बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। लाइसेंस स्थल पर ही सभी नियमों की लिस्ट दी जाएगा और सामान पूरा होने पर ही लाइसेंस जारी होगा। लाइसेंस मिलने के बाद भी यदि कोई नियम तोड़ता पाया गया तो उसे जुर्माना लगाया जाएगा। यह एक तरह का जागरूकता अभियान, लेकिन रेहड़ी-फड़ी से लेकर पका हुआ भोजन बेचने वाले दुकानदार यदि नियम पूरा करते हैं तो उन्हंे विभाग की ओर से विशेष प्रोत्साहन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसके लिए रेहड़ी-फड़ी से लेकर अन्य दुकादारों को पकाए गए खाद्य पदार्थ बेचने और बनाते समय सभी नियम पूरे करने होंगे अन्यथा जुर्माने के साथ रजिस्ट्रेशन सस्पेंड तक कर दी जाएगी। फिलहाल रेहड़ी-फड़ी संचालकों को जागरूक किया जा रहा है। मंडी शहर के रेहड़ी-फड़ी संचालकों को कुछ दिन पहले ही सभी नियम पूरा करने के लिए 14 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। इसी कड़ी के तहत बुधवार को नेरचौक में रेहड़ी-फड़ी संचालकों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के बारे में जानकारी देने व गुड फूड-गुड मूड कैंपेन पर जागरूकता के लिए एक शिविर लगाया गया। इसमें 80 से ज्यादा रेहड़ी-फड़ी संचालकों को जागरूक किया गया। वर्कशाप में फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन विभाग के नामित अधिकारी अनिल शर्मा, एलडी ठाकुर व मेडिकल अफसर ऑफ हैल्थ डा. दिनेश ठाकुर ने रेहड़ी-फड़ी संचालकों को जागरूक किया।  वहीं अनिल शर्मा नामित अधिकारी, फूड एंड सेफ्टी ने कहा कि यह एक अवेयरनेस कैंपेन है।  उधर, जीवानंद चौहान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग फूड हाइजीन के लिए कैंपेन शुरू किया गया। गाइडलाइन दी जा रही है।

इन नियमों का रखना होगा ध्यान

‘गुड फूड-गुड मूड’ कैंपेन में बेस्ट हाइजीन फूड प्रैक्टिस सर्टिफिकेट पाने के लिए खाने बनाते समय हैंड मास्क, हाथों में दस्ताने, एप्रन और साफ-सफाई व्यवस्था पूरी तरह से मेंटेन रखनी होगी। गोल गप्पे या किसी भी तरह का भोजन पैक करते या परोसते समय भी मास्क, दस्ताने और एप्रेन लगाने होंगे। इसके अलावा अन्य पैमाने भी पूरे करने होंगे।

 


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