पंजाब भू-संरक्षण कानून में संशोधन विधेयक का विरोध

By: Feb 27th, 2019 12:01 am

गुरुग्राम -मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के हरियाणा राज्य सचिव मंडल ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की तरफ से पंजाब भू-संरक्षण कानून में संशोधन का बिल लाए जाने पर कड़ा ऐतराज प्रकट किया। जारी माकपा के बयान के अनुसार जनहित के नाम पर इस कानून में किए जा रहे संशोधन का जनहित से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया गया है कि असल में बड़े-बड़े खनन माफियाओं, बिल्डर्स  एवं निहित स्वार्थी लोगों का फायदा पहुंचाने के लिए ही इस कानून में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है। पार्टी के बयान के अनुसार यह इस बात से भी स्पष्ट होता है कि संशोधन का प्रस्ताव पहली नवंबर 1966 से लाया गया है अर्थात् जिन लोगों ने अवैध तरीकों से अरावली के क्षेत्र में भू-संपत्तियां हथियाई हुई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसको वैधता प्रदान की जा रही है। आरोप है कि यह संशोधन पर्यावरण संरक्षण के लिए अराबली क्षेत्र बारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी उल्लंघन करता है और राज्य की तमाम विपक्षी पार्टियों से अपील की गई है कि वे इस संशोधन के प्रस्ताव को  पारित होने से रोकने में अपनी भूमिका अदा करें।


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