एसपी हमीरपुर हाई कोर्ट में तलब
आदेश न मानने पर जारी किया अदालत में पेश होने का नोटिस
शिमला – हाई कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट की तामील किए जाने में नाकाम रहे एसपी हमीरपुर को हाई कोर्ट ने अदालत के समक्ष तलब किया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने एसपी हमीरपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और पूछा है कि हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना क्यों नहीं की गई। एक फौजदारी मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश पारित किए। पुलिस द्वारा गैर जमानती वारंट की तामील न किए जाने पर हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर, 2018 को मुख्य सचिव को आदेश दिए थे कि वह प्रदेश के सभी एसपी के साथ मीटिंग करें और उन्हें दिशा-निर्देश दें कि कोर्ट द्वारा जारी किए गए वारंट की तामील किया जाना सुनिश्चित करें। अदालत के आदेशों की अनुपालना करते हुए मुख्य सचिव ने सभी एसपी के साथ नौ जनवरी को वीडियो कान्फ्रेंस की और आदेश दिए कि हाई कोर्ट और अधीनस्थ अदालतों से जारी किए गए वारंट की तामील किया जाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव ने सभी एसपी को आदेश दिए कि वे यह भी सुनिश्चित करें कि अदालत द्वारा जारी किए गए वारंट, जिनकी तामील नहीं हुई है, डीजीपी को उनकी रिपोर्ट भेजी जाए। हाई कोर्ट ने पाया कि मुख्य सचिव ने नौ जनवरी को दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को दोबारा गैर जमानती वारंट जारी किया और पुलिस को आदेश दिए कि प्रार्थी को 18 फरवरी के लिए अदालत के समक्ष पेश करने के आदेश दिए गए थे। हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक टिप्पणी करते हुए एसपी हमीरपुर को अदालत के समक्ष तलब किया है और कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामले की आगामी सुनवाई 11 मार्च को निर्धारित की गई है।
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